दिल्ली में अवैध इमारतों पर बुलडोजर, MCD ने एक हफ्ते में कितनी संपत्तियां कीं सील?
दिल्ली में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एमसीडी ने सख्त कार्रवाई की है। एक जून से शनिवार तक प्रशासन ने कुल 94 संपत्तियों को ध्वस्त और 114 को सील किया है, जबकि 158 संपत्तियों को नोटिस दिए गए हैं। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मालवीय नगर अग्निकांड और साकेत के सेदुलाजाब में अवैध निर्माण के कारण इमारत गिरने की घटना के बाद कई जगहों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में अवैध तरीके से इमारतों के निर्माण करने और नियमों के उल्लंघन करने पर खानपान के प्रतिष्ठान व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के खिलाफ एमसीडी प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एमसीडी प्रशासन ने एक जून से भवन उपनियमों का अनुपालन न करने और नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार तक कुल 94 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 114 संपतियों को सील किया।
दिल्ली निगम प्रशासन ने शनिवार को 12 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 79 संपत्तियों को सील किया। इसके अलावा एमसीडी प्रशासन ने अब तक संपत्ति का दुरुपयोग करने, भवन उपनियमों का उल्लंघन करने पर निगम के सभी जोन में अब तक कुल 158 अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण के आदेश और सीलिंग के नोटिस दिए हैं। इसमें से शनिवार को दो संपत्तियों को नियमों के उल्लंघन करने पर सीलिंग के नोटिस जारी किए।
अवैध निर्माण पर होगी सख्ती
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली के सभी बारह जोन में एमसीडी की टीमों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुलडोजर के जरिय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मालवीय नगर, सैदुलाजाब समेत कई पर ऐक्शन
निगम अधिकारियों ने बताया की निगम के दक्षिण जोन में शनिवार को अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने पर कई संपत्तियों और इमारतों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त किया और सील किया। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर मालवीय नगर के हौजरानी, साकेत के सेदुलाजाब, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर में कुल तीन संपत्तियों को ध्वस्त किया और 18 संपतियों को सील किया। इन क्षेत्रों में एक जून से लेकर अब तक कुल 41 संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई।
इन नियमों का उल्लंघन पाया गया
निगम अधिकारियों ने बताया कि जिन सभी संपत्तियों पर अब तक कार्रवाई हुई है, वह सभी अधिकारी अधिसूचित मास्टर प्लान 2021, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 (भवन उपनियमों) और दिल्ली नगर निगम के अधिनियम - 1957 का उल्लंघन करते हुए पाए गए।
गेस्ट हाउस हाउस की कर रहे निगरानी
अधिकारियों के अनुसार पूरी दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों की पहचान की जा रही है। इसमें ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) और गेस्ट हाउस जैसे संचालित प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रहे हैं। इनमें से जो भी अवैध निर्माण, लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने और अवैध तरीके से नियमों के खिलाफ जाकर इन्हें संचालित करता हुआ पाया गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।इस तरह की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाईजारी रहेगी।
मकान और घर खरीदने से पहले जांच करें
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सभी निवासियों से अपील कर रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार की संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी अच्छे से निगम के जोनल कार्यालय जांच करें कि यदि बेचने वालों की तरफ से उस संपत्ति या इमारत का वैध निर्माण है या नहीं।
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Krishna Bihari Singhकृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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