गुरुग्राम में लगातार 5 दिन तक गरजेगा बुलडोजर, इन इलाकों में जमींदोज होंगे कई निर्माण; देखें लिस्ट
गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी की लाइसेंस कॉलोनियों में सड़कों पर अवैध निर्माण के खिलाफ शनिवार से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जो 22 अप्रैल तक लगातार चलेगी। यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में होगी।

गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी की लाइसेंस कॉलोनियों में सड़कों पर अवैध निर्माण के खिलाफ शनिवार से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में होगी। शुक्रवार दोपहर को डीटीपीई अमित मधोलिया ने इस सिलसिले में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। डीटीपीई ने बताया कि नौ मीटर से लेकर 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर अवैध रूप से बने क्योस्क, ऊंचे रैंप के अलावा रेहड़ियों और खोखों को तोड़ा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप से लगे गेट भी तोड़े जाएंगे।
पहले दिया जाएगा नोटिस
इस मामले की जानकारी देते हुए डीटीपीई ने बताया कि इस दौरान मकानों में स्टिल्ट पार्किंग का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी।
कहां-कहां गरजेगा बुलडोजर
यह कार्रवाई साउथ सिटी-एक, दो, तीन, सुशांत लोक एक, दो, तीन, उप्पल साउथ एंड, विपुल वर्ल्ड, वाटिका सिटी, रोजवुड सिटी, डीएलएफ फेज-एक से लेकर पांच तक, एमआर एमराल्ड हिल्स, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, बीपीटीपी एमेस्टोरिया, निरवाना कंट्री, डीएलएफ एलमेडा, सरस्वती कुंज, आइरियो सिटी, अंसल असेंशिया और वर्षालिया, ग्रीनवुड सिटी, मेफील्ड गार्डन, जी-99 आदि कॉलोनियों में कार्रवाई होगी।
हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर याचिका विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने गत दो अप्रैल को स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के लिए नए नक्शों की मंजूरी पर स्टे दे दिया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया था कि अधिकांश मकान मालिकों ने स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण कर लिए हैं। कारों को सड़क पर खड़ा किया जाता है। इसके अलावा सड़क पर निजी पार्क बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में हरियाणा सरकार को कार्रवाई करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय के इस आदेश पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, नगर निगम और डीटीपीई को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
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