
NCR की 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में बैन! नियम तोड़ा तो जुर्माने से भी सख्त ऐक्शन
दिल्ली में प्रदूषण की वजह से गंभीर हो चुके संकट को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। राज्य की रेखा गुप्ता सरकार ने 18 दिसंबर से राजधानी में गैर BS-VI वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है।
दिल्ली में प्रदूषण की वजह से गंभीर हो चुके संकट को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। राज्य की रेखा गुप्ता सरकार ने 18 दिसंबर से राजधानी में गैर BS-VI वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे पड़ोसी शहरों से हर दिन दिल्ली में आने वाले BS-III और BS-IV वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
एक अनुमान के मुताबिक, एनसीआर के तीन बड़े शहरों गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में ही करीब 12 लाख ऐसे निजी वाहन हैं। इनके अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, नूंह-मेवात, जयपुर आदि आसपास के शहरों से भी हर दिन लाखों लोग अपने निजी वाहनों से दिल्ली आते और जाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने साफ किया गया नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के ताजा आदेश के बाद गुरुग्राम के 2 लाख, नोएडा के 4 लाख और गाजियाबाद के 5.5 लाख वाहनों के लिए राजधानी में प्रवेश वर्जित हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में करीब 2 लाख निजी वाहन BS-VI से कम श्रेणी के हैं। इनमें से 1.5 लाख BS-III पेट्रोल कार और 36 हजार से अधिक BS-IV डीजल कार हैं। शहर में करीब 47 हजार बीएस-IV डीजल कॉर्मशियल वाहन हैं और 2 हजार से अधिक BS-III पेट्रोल वाहन। यहां 2000 से अधिक बसें भी BS-III और IV हैं। मिलेनियम सिटी में 90 हजार से अधिक वाहन 10 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं।
इसी तरह नोएडा की बात करें तो करीब 4 लाख वाहन दिल्ली सरकार के फैसले से प्रभावित होंगे। नोएडा में 1.4 लाख BS-III गाड़ियां हैं जिनमें 96210 पेट्रोल और 41 हजार से अधिक डीजल चालित हैं। यहां करीब 2.8 लाख वाहन BS-IV स्टैंडर्ड की हैं। नोएडा में केवल 4.2 लाख ऐसे वाहन हैं जो BS-VI स्टैंडर्ड की हैं और अगले आदेश तक इन्हे ही दिल्ली में जाने की अनुमति होगी। दिल्ली से सटे यूपी के दूसरे शहर गाजियाबाद में 5.5 लाख से अधिक वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश बंद हो गया है। यहां 1.7 लाख निजी वाहन BS-III और 3.7 लाख BS-IV हैं।
नियम तोड़ा तो होगा सख्त ऐक्शन , गाड़ी सीज करने का आदेश
दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड कोई ऐसी गाड़ी राजधानी में प्रवेश करती है जो BS-VI मानक से कम है तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब यह नया आदेश सुनाया तो यह भी साफ कर दिया कि नियमों का उल्लंघन करके दिल्ली में प्रवेश करने वाली ऐसी गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि यदि आप बीएस-3 या बीएस-4 वाहन लेकर दिल्ली में गए तो सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे।





