
बैंक्वेट हॉल से 500 मीटर तक ही निकलेगी बारात, गाजियाबाद में जाम से निपटने को नए नियम
गाजियाबाद शादियों और लग्न के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की है। इसमें बैंक्वेट हॉल से 500 मीटर तक ही बारात निकालने के निर्देश दिए गए हैं।
गाजियाबाद शादियों और लग्न के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की है। इसमें बैंक्वेट हॉल से 500 मीटर तक ही बारात निकालने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने बैंक्वेट हॉल संचालकों को आयोजन की पूर्व सूचना देने और यातायात सुचारू रखने के लिए निजी मार्शल तैनात करने सहित अन्य दिशा-निर्देश भी दिए। एडिशनल सीपी ट्रैफिक आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में शहर के होटल और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में विवाह समारोहों और बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संचालकों से सहयोग मांगा और स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए।
एडिशनल सीपी ने कहा कि विवाह सीजन में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए आयोजकों का सहयोग जरूरी है। बैठक में डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन, एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद और ट्रैफिक निरीक्षकों के अलावा करीब 70 बैंक्वेट हॉल और होटल संचालक मौजूद रहे।
इन नियमों का पालन करना होगा
■ शादी समारोह या बड़े कार्यक्रम की सूचना आयोजन से दो दिन पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9643322904 और ईमेल आईडी adcp-traffic.gz@up. gov.in पर देना अनिवार्य होगा।
■ बारात चढ़ने की दूरी बैंक्वेट हॉल से 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
■ संचालक अपने स्तर से निजी मार्शल तैनात करेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो।
■ किसी भी कार्यक्रम में हवाई फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित होगी, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
■ सभी बैंक्वेट और होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी सक्रियता की जांच करना अनिवार्य होगा।



