काम की बात: ATM से पैसे नहीं निकले फिर भी खाते से कट गई रकम, बैंक को जुर्माना सहित लौटाने का आदेश

हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक/नई दिल्ली
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अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले और आपके खाते से रकम कट गई तो बैंक को जुर्माना सहित पैसा लौटाना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर 296 दिन का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। बैंक को सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा।

बैंक को जुर्माना सहित रकम लौटाने का आदेश।
बैंक को जुर्माना सहित रकम लौटाने का आदेश।

अगर एटीएम से पैसे ना निकले और आपके खाते से रकम कट जाए तो परेशान न हों। अगर पांच दिन के भीतर बैंक ने वह पैसे आपके खाते में नहीं लौटाए तो उसे जुर्माना सहित पैसे लौटाने होंगे। एक आदमी ने एटीएम मशीन से दस हजार रुपए निकालने का प्रयास किया। उसके पास बैंक खाते से पैसे कटने का संदेश आया, लेकिन मशीन से रकम नहीं निकली। जब उसने संबंधित बैंक से शिकायत की तो उन्होंने रकम निकलने का हवाला दे पल्ला झाड़ लिया। अब इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संबंधित बैंक को आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर 296 दिन का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

कश्मीरी गेट स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरिया एवं सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने पंजाब एंड सिंध बैंक को शिकायताकर्ता को 29600 रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही 10 हजार रुपये की रकम लौटाने को भी कहा। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमेबाजी पर खर्च के तौर पर भी अलग से 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए गए हैं। पीठ ने बैंक को हिदायत भी दी है कि यदि 45 दिन के भीतर यह रकम नहीं दी गई तो हर्जाना, मुआवजा और मुकदमा खर्च की रकम पर नौ फीसदी का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने पाई बैंक की खामी

आयोग ने सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी बैंक ने इस संबंध में कोई एटीएम जर्नल, कैश बैलेंसिंग रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, सीसीटीवी फुटेज, स्विच-लेवल रिकंसिलिएशन रिपोर्ट या कोई और भरोसेमंद तकनीकी रिकॉर्ड पेश नहीं किया है।

यह है मामला

गाजियाबाद निवासी जितेन्द्र सिंह का खाता पंजाब एडं सिंध बैंक में है। उसने 5 दिसंबर 2022 को दोपहर सवा दो बजे एक्सिस बैंक के एटीएम से दस हजार रुपये निकालने का प्रयास किया। एटीएम ने उसके प्रयास को सफल बताया, जबकि एटीएम से कोई नकदी नहीं निकली। जितेन्द्र सिंह के सहकर्मी ने इसके बाद इसी एटीएम से 20 हजार रुपये निकाले, जोकि तुरंत निकल गए। जितेन्द्र सिंह ने कई बार शिकायतें दीं, लेकिन बैंकों की तरफ से ठोस सबूत देने की बजाय हर बार उसे वापस कर दिया गया।

आरबीआई का नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि एटीएम से पैसे नहीं निकले और खाते से राशि कट गई, तो बैंक को पांच कार्य दिवसों (टी 5) के भीतर पैसे वापस करने होते हैं, अन्यथा बैंक को सौ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ता है। उपभोक्ता आयोग ने इसी आधार पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर इस मामले में 296 दिन की देरी करने पर 29 हजार छह सौ रुपये का हर्जाना रकम शिकायतकर्ता को मुाअवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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