
गाजियाबाद-नोएडा समेत UP के 8 जिलों में पटाखा बैन, होगा तगड़ा ऐक्शन
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर जिले आएंगे।

नियम तोड़ने वालों पर तगड़ा ऐक्शन
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माना देना पड़ेगा।
पुलिस ने जारी किया निर्देश
उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं सजा सुनाए जाने के बाद भी दोबारा कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
यहां करें शिकायत
1- व्हाट्सऐप: 7570000100
2- एसएमएस:7233000100
3- फेसबुक: @112UttarPradesh
4- एक्स: @112UttarPradesh
लोगों से अपील की
यूपी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी पटाखों का निर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी शिकायत यूपी-112 पर करें। इसके अलावा इस आदेश के उल्लंघन की शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दी जा सकती है।





