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गाजियाबाद-नोएडा समेत UP के 8 जिलों में पटाखा बैन, होगा तगड़ा ऐक्शन

गाजियाबाद-नोएडा समेत UP के 8 जिलों में पटाखा बैन, होगा तगड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा।

Aug 29, 2025 09:32 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर जिले आएंगे।

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नियम तोड़ने वालों पर तगड़ा ऐक्शन

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माना देना पड़ेगा।

पुलिस ने जारी किया निर्देश

उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं सजा सुनाए जाने के बाद भी दोबारा कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

यहां करें शिकायत

1- व्हाट्सऐप: 7570000100

2- एसएमएस:7233000100

3- फेसबुक: @112UttarPradesh

4- एक्स: @112UttarPradesh

लोगों से अपील की

यूपी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी पटाखों का निर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी शिकायत यूपी-112 पर करें। इसके अलावा इस आदेश के उल्लंघन की शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दी जा सकती है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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