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अरविंद केजरीवाल को डिफेसमेंट केस में बड़ी राहत, अदालत ने खारिज कर दी याचिका

अरविंद केजरीवाल को डिफेसमेंट केस में बड़ी राहत, अदालत ने खारिज कर दी याचिका

संक्षेप:

दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दाखिल उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। 

Jan 08, 2026 12:17 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालन ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दाखिल उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि मामले में पहले ही पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

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क्या था आरोप?

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत का निस्तारण कर दिया। शिकायत में केजरीवाल पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

खारिज कर दी याचिका

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में द्वारका दक्षिण पुलिस थाने की ओर से पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यही नहीं पुलिस ने पिछले साल चार दिसंबर को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके साथ ही अदालन ने अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत खारिज कर दी।

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प्राथमिकी दर्ज करने का दिया था निर्देश

अदालत ने आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के मद्देनजर मौजूदा शिकायत में दी गई राहत की पूर्ति हो गई है। इससे पहले अदालत ने यह मानते हुए कि बैनर या होर्डिंग लटकाना संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा है, द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के थाना प्रभारी को संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा-3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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