4 दिन से 'लापता' अमानतुल्लाह खान आए सामने, कहा- मैं अपने घर में ही था
एक अपराधी को भगाने में मदद करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद अपनी फरारी की दावे को अमानतुल्लाह खान ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं फरार नहीं था। मैं अपने विधानसभा का एमएलए हूं। मैं अपने घर में था। मैंने एक मामले में कल (बुधवार) सीबीआई कोर्ट को ज्वाइन किया है।

चार दिन तक 'लापता' रहने के बाद ओखला विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत मिलने के बाद सामने आए। खान ने एक अपराधी को भगाने में मदद करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद अपनी फरारी की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं फरार नहीं था। मैं अपने विधानसभा का एमएलए हूं। मैं अपने घर में था। मैंने एक मामले में कल (बुधवार) सीबीआई कोर्ट को ज्वाइन किया है।
मामले के बारे में पूछने पर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कहा कि आज शाम बजे वह दिल्ली पुलिस की जांच में शामिल होंगे। वह स्कूटर से जांच में शामिल होने जाएंगे। मुकदमे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह तो सबको मालूम है कि पुलिस क्या करती है। कुछ छुपा तो है नहीं। ये सब कहानियां हैं।
अमानतुल्ला खान ने मीडिया के रवैये पर भी दुख जताया। कहा कि मुझे अफसोस है कि मीडिया ने कहा कि गायब है, भागा हुआ है। अब पकड़ा जाएगा। कहा कि मैं अपने विधानसभा का एमएलए हूं। मैं अपने घर में था। घर में तो पूछ लेते। मैंने कल वक्फ बोर्ड मामले में एक केस के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट को ज्वाइन किया है। तो मैं कहां गयाब था। क्या मैंने गायब होकर कोर्ट ज्वाइन कर लिया।
कहा कि पुलिस वाले मेरे घर आए ही नहीं। उन्होंने मुझे नोटिस दिया हुआ है और गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये कहीं से समझ में आने वाली चीज है। मुझे आज पांच बजे तक का नोटिस है। मुझे उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सब कहानी है। पुलिस कल मेरे घर पर नोटिस लगाकर गई है और कह रहे हैं कि तलाश कर रही है। ये कैसे हो सकता है। या तो वो पूछताछ करेंगे या गिरफ्तार करेंगे। जब उन्होंने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है तो उससे पहले गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। ये गिरफ्तारी के लिए ढूंढ कैसे सकते हैं। यदि मैं जांच के लिए नहीं जाता तो ये वारंट लेकर आते। गिरफ्तारी तो तब हो सकती थी न।
अमानतुल्लाह ने अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी थी। अमानतुल्लाह खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।