आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार नहीं कर सकते; पुलिस पर क्यों भड़का दिल्ली HC

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की कुछ आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार करने की नीति को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पुलिस साफ-साफ बताए कि उसका किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने का इरादा है या नहीं।

आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार नहीं कर सकते; पुलिस पर क्यों भड़का दिल्ली HC
पुलिस पर क्यों भड़का दिल्ली HC

हेमलता कौशिक

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की तस्करी के मामले में आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कड़ी आलोचना की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के चुनकर गिरफ्तार करने के तरीके को मंजूरी नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच करने वालों की भूमिका को भी बहुत खराब बताया। हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित तौर पर तस्करी की गई बच्ची को आज तक न तो बरामद किया गया है और न ही बचाया गया है।

जस्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ ने यह बात नांगलोई पुलिस स्टेशन में बाल तस्करी और किशोर न्याय बोर्ड की धारा 81 के तहत दर्ज एफआईआर में एक आरोपी की नियमित जमानत अर्जी खारिज करते हुए कही। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राजकुमार और सह-आरोपी गायत्री ने कथित तौर पर खुद को पति-पत्नी बताया और एक बच्ची को गोद ले लिया। इसके बाद बच्ची को कथित तौर पर सह-आरोपी दीपिका को बेच दिया गया, जिसने बदले में कथित तौर पर बच्चे को आगे बेच दिया।

'आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार नहीं कर सकते'

पीठ ने इस बात पर खास एतराज जताया कि एक और आरोपी डॉ. कुलविंदर कौर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब पीठ ने जांच अधिकारी से उसके स्टेटस के बारे में पूछा, तो पाया कि पुलिस ने उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर पीठ ने कहा कि पुलिस की कुछ आरोपियों को चुनकर गिरफ्तार करने की नीति को मंजूरी नहीं दी जा सकती। पीठ ने यह भी कहा कि पुलिस साफ-साफ बताए कि उसका किसी अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने का इरादा है या नहीं। पीठ ने इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वह मामले की आगे की जांच पर निगरानी रख सकें और जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों पर नजर रख सकें।

हालांकि इसके बाद पुलिस ने पीठ को बताया कि कुलविंदर कौर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बच्ची की बरामदी के लिए पुलिस उपायुक्त को कहा गया है। इसकी स्टेट्स रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की गई है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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