NCR में 38 ओयो होटलों को सील करने की तैयारी, क्या वजह, आज से शुरू हो सकता है ऐक्शन
एनसीआर के शहर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अवैध रूप से चल रहे 38 ओयो होटलों को सील किया जाएगा। इसके के लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम बुधवार से सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। रेलवे स्टेशन रोड और नवलू कॉलोनी के होटल सीलिंग के निशाने पर हैं।

एनसीआर के शहर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अवैध रूप से चल रहे 38 ओयो होटलों को सील किया जाएगा। इसके के लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम बुधवार से सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। रेलवे स्टेशन रोड और नवलू कॉलोनी के होटल सीलिंग के निशाने पर हैं।
नगर निगम की जांच में सामने आया है कि जिन भवनों में होटल चलाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर का नक्शा पास नहीं है। कई जगहों पर तो रिहायशी भवनों में बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित संचालकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अब इनकी सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान नियमानुसार चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे और कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा।
इलाके के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई
नवलू कॉलोनी और रेलवे स्टेशन रोड के निवासियों ने होटल संचालन पर आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन होटलों में देर रात तक अजनबियों की आवाजाही रहती है, जिससे असुरक्षा का माहौल बना रहता है। नवलू कॉलोनी की निवासी रेखा देवी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों को असहजता होती है। रेलवे स्टेशन रोड की पूजा शर्मा ने बताया कि कॉलोनी का वातावरण प्रभावित हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुरेंद्र यादव ने भी माना कि बिना अनुमति रिहायशी क्षेत्र में होटल चलाना कानून और सुरक्षा दोनों दृष्टि से उचित नहीं है।
होटल खोलने के लिए जरूरी शर्तें
नियमों के अनुसार, होटल चलाने के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत होना जरूरी है। भूमि उपयोग कमर्शियल या मिश्रित श्रेणी में होना चाहिए। यदि भवन रिहायशी है तो पहले सीएलयू की अनुमति लेना अनिवार्य है। होटल संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस और अपडेट प्रॉपर्टी टैक्स भी जरूरी है। फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
करण सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, ''शहर में काफी ओयो होटल अवैध रूप से चल रहे हैं। नियमानुसार उनको सील किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली है। रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा।''
गौरतलब है कि बिना मंजूरी अवैध रूप से चल रहे होटलों में होने वाली अनैतिक गतिविधियों के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी यह घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं।


