11 साल का बच्चा दिल्ली सरकार के खिलाफ HC क्यों पहुंचा? जानें- पूरा मामला

Dec 22, 2025 12:20 pm ISTGaurav Kala एएनआई, नई दिल्ली
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11 साल के बच्चे ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कराई जा रही परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चे की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

11 साल का बच्चा दिल्ली सरकार के खिलाफ HC क्यों पहुंचा? जानें- पूरा मामला

दिल्ली के सीएम श्री (CM SHRI) स्कूलों में कक्षा छह में प्रवेश के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षा के खिलाफ एक 11 साल के बच्चे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चे का कहना है कि यह परीक्षा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE Act, 2009) के खिलाफ है। बच्चे की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह अपील मास्टर जनमेश सागर ने अपने पिता के जरिए दाखिल की है। यह याचिका उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीएम श्री स्कूलों में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा को सही ठहराया था। बच्चे की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल और उनकी टीम ने कोर्ट में पक्ष रखा।

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला शामिल हैं, ने इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी 2026 तय की है। सभी पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर लिया।

बच्चे की आपत्ति क्या है?

अपील में कहा गया है कि RTE कानून के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। बच्चे का कहना है कि कक्षा छह भी इसी स्तर में आती है, इसलिए यहां परीक्षा लेना कानून के खिलाफ है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि हर बच्चे को बिना भेदभाव और समान अवसर के साथ शिक्षा मिल सके।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा जैसी व्यवस्था से गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों को नुकसान होता है और शिक्षा में समानता का उद्देश्य कमजोर पड़ता है। यह मामला 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर से जुड़ा है, जिसमें 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 6 से 8 तक के प्रवेश नियम तय किए गए थे। अब बच्चा हाईकोर्ट से मांग कर रहा है कि कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा को गैरकानूनी घोषित किया जाए।

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