भारत में जिस कफ सिरप से गई बच्चों की जान, क्या विदेशों में हुआ निर्यात? WHO ने जताई चिंता
WHO के प्रवक्ता ने कहा, 'फिलहाल यह पुष्टि करने का कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है कि प्रोडक्ट्स को अवैध या अनियंत्रित चैनलों से निर्यात किया गया, क्योंकि ऐसे निर्यात आमतौर पर कोई निशान नहीं छोड़ते। यही इस जोखिम को चिंताजनक बनाता है।'

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के पीने से बच्चों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित चैनलों के जरिए इन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में निर्यात करने का जोखिम हो सकता है। WHO की ओर से 1 अक्टूबर को भेजे गए पत्र का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जवाब दिया है। इसमें पुष्टि की गई कि 3 सिरप दवाओं में घातक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोडक्ट भारत से निर्यात नहीं किया गया।
डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्त पदार्थ हैं, जिनका इस्तेमाल औद्योगिक सॉल्वेंट और एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में होता है। ये छोटी मात्रा में भी बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं। खतरनाक प्रोडक्ट्स की पहचान कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ के तौर पर हुई है। WHO के प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन उत्पादों को अनियंत्रित चैनलों से निर्यात किया गया, लेकिन इस जोखिम को खारिज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों (NRAs) को अनियंत्रित बाजारों में टारगेटेड मार्केट निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।'
किस बात को लेकर WHO की चिंता
WHO के प्रवक्ता ने कहा, 'फिलहाल यह पुष्टि करने का कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है कि प्रोडक्ट्स को अवैध या अनियंत्रित चैनलों से निर्यात किया गया, क्योंकि ऐसे निर्यात आमतौर पर कोई निशान नहीं छोड़ते। यही बात इस जोखिम को चिंताजनक बनाता है।' इस बीच, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि राज्य ने सितंबर में अपनी रैंडम जांच शुरू की थी और लगभग 300-400 सैंपल्स लिए गए थे। उन्होंने कहा, 'इनमें से कोई भी नमूना NSQ (गैर-मानक गुणवत्ता) नहीं पाया गया। संदिग्ध सिरप को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है।'





