नहीं बता सकता भारत कब तक लौटूंगा, विजय माल्या ने कोर्ट में बताई कौन सी वजह

Feb 18, 2026 05:32 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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भगोड़े कारोबारी ने उच्च न्यायालय में अपने बयान में कहा कि वह अपनी वापसी की निश्चित तारीख नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास उसका भारतीय पासपोर्ट नहीं है, जिसे सरकार ने 2016 में रद्द कर दिया था, और साथ ही इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के आदेश भी हैं जो उसे देश छोड़ने से रोकते हैं।

नहीं बता सकता भारत कब तक लौटूंगा, विजय माल्या ने कोर्ट में बताई कौन सी वजह

भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के कई मुकदमों का सामना कर रहा भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में दलील दी कि वह स्वदेश लौटने की समयसीमा नहीं बता सकता क्योंकि उसके ब्रिटेन छोड़ने पर वहां की अदालत ने कानूनी रोक लगाई है।

माल्या ने अपने वकील अमित देसाई के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, इसलिए उसके पास यात्रा के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। उसने कहा कि वह इस कारण से भारत लौटने की निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने पिछले सप्ताह कहा था कि जब तक माल्या भारत नहीं लौट आता, तब तक वह उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ दाखिल उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। अदालत के इस रुख के बाद माल्या की ओर से यह दलील पेश की गई है।

अदालत ने माल्या से स्पष्ट करने को कहा था कि उसकी मंशा भारत लौटने की है या नहीं। माल्या (70) ब्रिटेन में 2016 से रह रहा है। उसने बंबई उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। पहले में माल्या ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के फैसले को चुनौती दी है जबकि दूसरी याचिका में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया है।

माल्या पर कई हजार करोड़ रुपये के ऋणों का भुगतान न करने और धनशोधन करने का आरोप है। भगोड़े कारोबारी ने उच्च न्यायालय में अपने बयान में कहा कि वह अपनी वापसी की निश्चित तारीख नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास उसका भारतीय पासपोर्ट नहीं है, जिसे सरकार ने 2016 में रद्द कर दिया था, और साथ ही इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के आदेश भी हैं जो उसे देश छोड़ने से रोकते हैं।

देसाई ने दोहराया कि अदालत द्वारा भगोड़ा करार और अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ दायर की गई दलीलों पर सुनवाई के लिए माल्या की देश में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देसाई ने अदालत से कहा, ''अगर वह (माल्या) भारत में पेश होता है, तो ये सभी कार्यवाही निरर्थक हो जाएंगी क्योंकि कानून कहता है कि एक बार अपराधी संबंधित अदालत में पेश हो जाता है, तो ये सभी आदेश रद्द हो जाएंगे।''

पीठ ने केंद्र सरकार को माल्या के बयान पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की की सुनवाई अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

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