तुकाराम मुंढे के विभाग ने छीना लाइसेंस, HC भड़का; पूरे FDA को लगाई लताड़

लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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बम्बई उच्च न्यायालय ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन या  FDA को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि कमियों को दूर करने के बाद भी निलंबन वापस नहीं लेने का असर कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों पर पड़ रहा है। पुणे की एक कंपनी ने याचिका दाखिल की थी।

Tukaram Mundhe News
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की अगुवाई में विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। (PTI Photo/Shashank Parade)

तुकाराम मुंढे का ऐक्शन जारी है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि खामियां ठीक कर लेने के बाद भी लाइसेंस बहाल क्यों नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय में पुणे की एक कंपनी सिद्धार्थ एग्रो की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका पर जस्टिस रविंद्र वी घुघे और जस्टिस गौतम ए अंखड़ की बेंच सुनवाई कर रही थी। अदालत का कहना था कि प्रतिष्ठानों को काम करने से रोका जा रहा है। बेंच ने कहा, 'इससे प्रतिष्ठानों को नुकसान हो रहा है और इसका कर्मचारियों और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है।' फिलहाल, राज्य सरकार और एफडीए की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है।

याचिका में क्या है मांग

याचिकाकर्ता कंपनी पुणे में जानवरों का खाना बनाती है और डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करती है। कंपनी ने फूड सेफ्टी के उल्लंघन के आरोपों के चलते लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी।

कंपनी में 15 जुलाई को FDA अधिकारियों ने दबिश दी थी और कार्रवाई की थी। अधिकारियों का कहना था कि 29 जुलाई को दोबारा जांच के दौरान कमियां मिली थीं, जिसके चलते निलंबन नहीं हटाया गया। जबकि, कंपनी का कहना था कि कमियों को दूर कर दिया गया है और नए सिरे से जांच की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने FDA से 31 अगस्त को जांच करने और ताजा रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।

किस बात से नाराज है कोर्ट

हाई कोर्ट ने खासतौर पर नाराजगी इस बात पर जताई है कि कमियां दूर करने के बाद भी प्रतिष्ठानों पर निलंबन जारी है। कोर्ट ने कहा, 'जिस आदेश का कोई असर ही नहीं बचा है, उसे रद्द कराने के लिए किसी संस्थान को अदालत जाने के लिए बाध्य करने का कोई तुक नहीं बनता। इस प्रकार के मुकदमों से आसानी से बचा जा सकता है और यह संस्थान व अदालत दोनों के लिए बेवजह का बोझ है।'

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन संस्थानों ने कमियों को दूर कर लिया है, उन्हें राज्य के अधिकारियों की तरफ से देरी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेंच ने कहा कि सिद्धार्थ एग्रो को जुलाई में जारी आदेश अपने आप खत्म हो गए हैं। इसकी वजह अपने आप तैयार हुई एक अनुपालन रिपोर्ट है।

कैलेंडर जारी

आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जारी सालभर का त्योहार कैलेंडर और खाद्य सुरक्षा निर्देश केवल मिलावट रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हैं, न कि किसी त्योहार या धार्मिक परंपरा पर पाबंदी लगाने के लिए। मुंढे ने कहा, 'एफडीए का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों और बड़ी सभाओं के दौरान परोसा और बांटा जाने वाला खाना सुरक्षित, साफ-सुथरा और मिलावट-मुक्त हो।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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