सुनवाई : पहले माल्या को लाओ फिर सजा देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अवमानना के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को उसकी गैरहाजिरी में सजा नहीं सुना सकता। इस पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि माल्या को जनवरी 2018 के पहले...
नई दिल्ली | विशेष संवाददाताSat, 15 Jul 2017 12:34 AM
ऐप पर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अवमानना के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को उसकी गैरहाजिरी में सजा नहीं सुना सकता। इस पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि माल्या को जनवरी 2018 के पहले प्रत्यर्पित कर स्वदेश लाना संभव नहीं है।
कोर्ट ने मई में माल्या को अवमानना का दोषी पाया था और उन्हें 10 जुलाई को पेश होने को कहा था। कोर्ट को शुक्रवार को ही सजा सुनानी थी। कोर्ट ने माल्या के पेश होने तक सुनवाई टाल दी।