महिलाओं की चोरी छिपे फोटो खींचने वालों की खैर नहीं, अब ऐसी सजा देने की तैयारी

लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक पुलिस की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया है। इसमें सेक्सॉर्शन, रिवेंज पोर्न जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी इन मामलों में ढिलाई बरतते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।

karnataka police

चोरी छिपे महिलाओं की तस्वीरें खींचने या किसी के निजी पलों के फोटो-वीडियो लेने वालों पर पुलिस बड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। खबर है कि कर्नाटक पुलिस ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि ब्लैकमेल वीडियो, बदला लेने के मकसद से अश्लील तस्वीरें शेयर करने के मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए। कार्रवाई करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी ऐक्शन लिया जा सकता है।

डीजी और आईजीपी एमए सलीम ने 16 जून को एक गाइडलाइन जारी की। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि शिकायतों और एफआईआर में सही कानूनी धाराएं लगाई जाएं। उन्होंने कहा, 'भले ही शिकायत में उन धाराओं का अलग से जिक्र न किया गया हो, लेकिन अगर मामले की बातों से ऐसा लगता है कि वे अपराध हुए हैं, तो उन धाराओं को भी एफआईआर में जोड़ना सही है।'

क्या हैं दिशा निर्देश

दिशा निर्देशों में कहा गया है, 'यह देखा गया है कि कुछ जगहों पर उन मामलों में शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया जाता है या देरी की जाती है, जहां किसी इंसान की निजी या प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो उसकी मर्जी के बिना पोस्ट या शेयर कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में तो शिकायत सिर्फ इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि पीड़ित ने शुरुआत में वे तस्वीरें या वीडियो खींचने या रिकॉर्ड करने की मर्जी दी थी। हालांकि कानून के मुताबिक, तस्वीरें खींचने की मर्जी देने और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने की मर्जी देने में बड़ा फर्क होता है।'

पीड़ित सुरक्षा पर खास ध्यान

आदेश में कहा गया है कि इन मामलों में पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मान से बर्ताव किया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि ऐसी किसी भी बात से बचना होगा, जो पीड़ित को अपमानित करे, परेशान करे या शर्मिंदगी महसूस कराए।

खास बात है कि यह भी कहा गया है कि अगर पीड़ित कोई महिला है, तो शिकायत किसी महिला अधिकारी ही दर्ज करें। डीजीपी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं की गई है या देरी की गई है, तो ऐसे मालमों को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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