
आप खुद क्यों नहीं कमा लेती हैं? एलिमनी में 12 करोड़ और BMW मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला को सुनाया
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI गवई ने एक महिला को जमकर सुनाया। CJI ने कहा है कि महिला खुद पढ़ी-लिखी है और वह एलिमनी में इस तरह की चीजों की डिमांड नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान शादी के बाद पत्नी द्वारा मांगे जाने वाले एलिमनी को लेकर लकीर खींचने की कोशिश की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर महिलाएं खुद पढ़ी-लिखी हैं तो गैरजरूरी चीजों की डिमांड नहीं कर सकतीं। इस दौरान मुख्य न्यायधीश जस्टिस बी आर गवई ने एक महिला को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में एलिमनी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई चल रही थी।

जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने पति से मुंबई में घर, एक BMW गाड़ी और 12 करोड़ रुपए मांगे थे। शादी के 18 महीने के अंदर महिला ने अपने पति से अलग होते हुए इस तरह के डिमांड किए थे। महिला ने तर्क देते हुए कहा था कि उसका पूर्व पति बहुत अमीर है इसीलिए ये मांगें सही हैं। इस पर कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि वह खुद पढ़ी-लिखी है और उसे खुद काम कर के खाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, "आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं। आपने एमबीए किया है। आपको बेंगलुरु हैदराबाद कहीं भी काम मिल जाएगा। आप काम क्यों नहीं करतीं?" कोर्ट ने आगे कहा, "आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली थी और अब आपको एक बीएमडब्ल्यू भी चाहिए?"





