UPSC को इंतजार कराया तो खैर नहीं, राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा; इस बात पर भड़का

Feb 06, 2026 09:44 am ISTNisarg Dixit हिन्दुस्तान टीम
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पीठ ने प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की ओर से अत्यधिक देरी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिंता का पूरी तरह से समर्थन किया। पढ़ें पूरी खबर।

UPSC को इंतजार कराया तो खैर नहीं, राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा; इस बात पर भड़का

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ राज्यों में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) के चलन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कई राज्य सरकारों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए ‌संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में देरी पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI) और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए UPSC को प्रस्ताव भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने UPSC को डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों को रिमाइंडर भेजने का अधिकार दिया। पीठ ने साफ कहा है कि यदि रिमाइंडर भेजने के बाद भी कोई राज्य प्रस्ताव नहीं भेजता है तो UPSC ऐसे राज्यों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

UPSC का किया समर्थन

पीठ ने प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की ओर से अत्यधिक देरी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की गई चिंता का पूरी तरह से समर्थन किया। पुलिस सुधारों से संबंधित प्रकाश सिंह मामले में, शीर्ष अदालत ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, ‌जिसमें UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से डीजीपी के चयन को अनिवार्य किया गया था और उनके लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया था।

UPSC ने क्या कहा

इससे पहले, UPSC की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव भेजने में देरी से योग्य और वरिष्ठ अधिकारियों को डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित किया जाता है। आयोग ने कहा कि कई राज्य शीर्ष अदालत के निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी करते रहते हैं और नियमित नियुक्ति के बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करके एक तदर्थ व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ‘प्रकाश सिंह मामले में जारी दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम UPSC को सबसे पहले राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए ध्यान दिलाने के लिए अधिकृत करते हैं। साथ ही कहा कि यदि ध्यान दिलाए जाने के बाद भी यदि राज्यों द्वारा समय पर प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है, तो UPSC प्रकाश सिंह मामले में उसके समक्ष एक आवेदन दायर करे।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के फैसले के खिलाफ UPSC की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब शीर्ष अदालत ने UPSC को तेलंगाना के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एक बैठक बुलाने और सिफारिश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। तेलंगाना में 2017 से कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कार्यरत हैं।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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