'हम बहुत निराश और परेशान हैं', SC ने 22 साल बाद बरी किया बेगुनाह; हाईकोर्ट को लताड़ा

By Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

ओडिशा के अर्जुन जानी को सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद बेगुनाह करार दिया है। ट्रिपल मर्डर केस में बिना ठोस सबूत उसे उम्रकैद हुई थी। शीर्ष अदालत ने न्याय व्यवस्था की नाकामी पर कड़ी फटकार लगाई है।

तकनीकी खामी बताकर हाईकोर्ट ने नहीं सुनी थी फरियाद
तकनीकी खामी बताकर हाईकोर्ट ने नहीं सुनी थी फरियाद, 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिला बेगुनाह को न्याय

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी बेगुनाह को एक ऐसे जुर्म की सजा मिले जो उसने किया ही न हो, और उसकी जिंदगी के 22 साल काल कोठरी में गुजर जाएं? ओडिशा के अर्जुन जानी (टुनटुन) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रिपल मर्डर केस में फंसाए गए इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद बेदाग बरी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में न्याय व्यवस्था की नाकामी पर गहरी नाराजगी जताते हुए निचली अदालत और ओडिशा हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है। अर्जुन को 2004 के ट्रिपल मर्डर केस में 2006 में हत्या का दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

तकनीकी खामी बताकर हाईकोर्ट ने नहीं सुनी थी फरियाद

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि यह इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे तकनीकी आधार पर एक गरीब को न्याय से वंचित कर दिया जाता है।

जब अर्जुन ने अपनी सजा के खिलाफ ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब वह जेल में 12 साल काट चुका था। लेकिन हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 3,157 दिनों (करीब 8 साल 8 महीने) की देरी का हवाला देकर उसकी याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे न्याय के इंतजार में 10 साल और जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े।

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'हम उस आदेश से बहुत निराश और परेशान हैं'- SC

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम उस आदेश से बहुत निराश और परेशान हैं, जिसमें 3157 दिन की देरी को माफ करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप धारा 302 के तहत सजा (उम्रकैद) के आदेश के खिलाफ 'जेल मेमो ऑफ अपील' को भी खारिज कर दिया गया; जबकि दोषी ने विवादित आदेश के समय 12 साल और अब 10 साल और, यानी कुल 22 साल जेल में बिता लिए हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि यह अपील जेल के जरिए की गई थी। कोर्ट को मामले को व्यावहारिक या सहानुभूतिपूर्ण नजरिए से देखना चाहिए था और कम से कम देरी को माफ कर देना चाहिए था, ताकि याचिकाकर्ता को अपनी आपराधिक अपील के गुण-दोष के आधार पर बहस करने का एक मौका मिल सके। बेंच ने कहा, "जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ लगातार हर नागरिक, खासकर गरीबों तक कानूनी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं... तो हमें उदार रवैया अपनाने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए... सिर्फ उदार रवैया ही नहीं, बल्कि सक्रिय रवैया अपनाकर देरी को माफ करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, जब कोई दोषी व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है... जो इस मामले में कुछ वास्तविक चिंताएं पैदा करता है।"

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क्या था पूरा मामला और कैसे फेल हुआ सिस्टम?

साल 2004 के एक ट्रिपल मर्डर केस में अर्जुन को महज शक के आधार पर पकड़ा गया था और 2006 में उम्रकैद की सजा सुना दी गई थी। पुलिस ने थर्ड-डिग्री टॉर्चर देकर और डरा-धमका कर उससे जुर्म कुबूल करवाया था। ट्रायल कोर्ट ने जिस इकलौते चश्मदीद गवाह के आधार पर सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट की जांच में उसकी गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय और मनगढ़ंत पाई गई।

शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत सबूतों को ठीक से परखने में फेल रही और हाईकोर्ट सिर्फ एक मूकदर्शक बना रहा। नतीजतन, बिना किसी ठोस सबूत के एक व्यक्ति की जिंदगी के 22 अनमोल साल मिटा दिए गए।

'सिर्फ उदार नहीं, प्रो-एक्टिव होने की जरूरत'

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को आईना दिखाते हुए कहा कि हाशिए पर रहने वालों और जेल में बंद कैदियों के लिए न्याय तक पहुंचना आज भी एक सपना है। बेंच ने स्पष्ट किया कि जब कोई कैदी अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो अदालतों को सिर्फ उदार ही नहीं बल्कि प्रो-एक्टिव नजरिया अपनाना चाहिए। जेल से दायर होने वाली अपीलों में देरी को माफ कर मेरिट के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि यह किसी की आजादी का सवाल है।

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पुनर्वास के सख्त निर्देश

इतने लंबे समय तक अन्याय का दंश झेलने वाले अर्जुन जानी के पास आज अपना कहने को ना घर बचा है और ना परिवार। इसी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कोरापुट जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और जिला प्रशासन (कलेक्टर) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अर्जुन के पुनर्वास और उसे समाज में दोबारा बसाने की हरसंभव व्यवस्था करें।

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Amit Kumar

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