रुपयों के लेनदेन में हत्या और एससी-एसटी ऐक्ट के दोषी को उम्र कैद

हिन्दुस्तान, आगरा
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युवक पप्पू उर्फ नन्नू की लोहे की छड़ से हत्या के मामले में सुनील उर्फ मटका को अदालत ने दोषी पाया और आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन ने बताया कि नन्नू और राजू के बीच लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप यह हत्या हुई।

रुपयों के लेनदेन में हत्या और एससी-एसटी ऐक्ट के दोषी को उम्र कैद

युवक की रुपयों के लेनदेन के विवाद में लोहे की छड़ मार हत्या एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में आरोपी सुनील उर्फ मटका निवासी किशोरपुरा थाना जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत आठ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामले में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के आईजी अब्दुल हमीद की भी गवाही हुई थी।

घटना के समय वह आगरा में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। वादी जानकी प्रसाद निवासी सुभाष पुरम ने थाना जगदीशपुरा पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसका भाई पप्पू उर्फ नन्नू उम्र करीब 25 वर्ष जो शराब का सेवन भी करता था। अक्सर राजू निवासी किशोरपुरा के साथ रहता था तथा दोनों वैल्डिंग का काम करते थे। कभी-कभी नन्नू घर भी आता था। वादी को सूचना मिली कि लक्ष्मी पूजन के बाद राजू उर्फ राजेंद्र उसके भाई मटका ने उसके भाई नन्नू को शराब पिलाई। उसके बाद रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। तभी आरोपियों ने उसके भाई पप्पू उर्फ नन्नू के लोहे की छड़ मार गंभीर रुप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसके भाई को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजू उर्फ राजेंद्र को 15 नवंबर एवं सुनील उर्फ मटका को 19 नवंबर 2008 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का लोप कर हत्या एवं एससी-एसटी ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 22 नवंबर 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वहीं मामले के विचारण के दौरान आरोपित राजू उर्फ राजेंद्र की मृत्यु हो गई थी।

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