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आप का संकट: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को उपचुनाव अधिसूचना जारी से करने से मना किया

20 आप विधायकों के लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के...

आप का संकट: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को उपचुनाव अधिसूचना जारी से करने से मना किया
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।Wed, 24 Jan 2018 03:24 PM
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20 आप विधायकों के लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के उन आठ विधायकों की याचिका पर सुनाई जिन्हें लाभ का पद पाने के मामले में अयोग्य करार दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट इन आठ विधायकों एवं उनके समर्थकों से खचाखच भरी थी। उनके अलावा अदालत कक्ष में पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों सहित पत्रकार एवं विधायकों के वकील भी मौजूद थे। 19 जनवरी को चुनावी आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी थी। 20 जनवरी को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

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निर्वाचन आयोग (ईसी) ने वकील प्रशांत पटेल की ओर से दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह सिफारिश की थी। पटेल ने आरोप लगाया था कि विधायक जैसे लाभ के पद पर रहते हुए 21 आप विधायक संसदीय सचिव के पद पर आसीन हैं। उन्होंने इन 21 आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। बहरहाल राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा दे देने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी।

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