महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराना हर संस्था का दायित्व
सीतामढ़ी में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु पॉश एक्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी संस्थाओं से प्रभावी अनुपालन की अपेक्षा व्यक्त की। प्रशिक्षण में कानूनी प्रावधानों और शिकायत निवारण पर जानकारी दी गई।

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उत्पीड़न मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) विषयक एक दिवसीय उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम (डब्ल्यूसीडीसी), बिहार, पटना के निर्देशानुसार किया गया।
कार्यक्रम उद्घाटन
कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी रिची पाण्डेय, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता बृजकिशोर पाण्डेय एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) निशिकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पॉश अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सभी सरकारी, निजी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराए।
प्रशिक्षण सत्र
जिलाधिकारी ने सभी संस्थानों में आंतरिक समिति (आईसीसी) एवं स्थानीय समिति के गठन, उनके दायित्वों की जानकारी कर्मियों तक पहुंचाने तथा शिकायतों के निष्पक्ष, समयबद्ध एवं साक्ष्य-आधारित निस्तारण पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने कानून के दुरुपयोग से बचने की आवश्यकता भी बताई। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य प्रशिक्षक गुंजन बिहारी ने अधिनियम के विकासक्रम, भंवरी देवी प्रकरण, विशाखा दिशा-निर्देश तथा वर्ष 2013 में बने कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने संस्थागत जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रतिभागियों के प्रश्नों के व्यवहारिक उत्तर भी दिए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मियों तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता, शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
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