Hindi Newsदेश न्यूज़Why is husband NOC necessary for changing name Government told in Rajya Sabha - India Hindi News

नाम बदलवाने के लिए क्यों जरूरी है पति की NOC? सरकार ने राज्यसभा में बताया

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि किसी विवाहित महिला को सरनेम बदलवाने के लिए पति से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत क्यों है। सरकार ने कहा कि कानूनी लिहाज से यह जरूरी है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 July 2024 12:59 AM
हमें फॉलो करें

सरकार ने राज्यसभा में सोमवार को स्पष्ट किया है कि अगर किसीक विवाहित महिला को अपना नाम बदलवाना है तो पति से अनापत्ति प्रमाणपत्र  (एनओसी) लेना जरूरी है। सरकार ने कहा कि कानूनी झमेलों से बचने के लिए यह जरूरी है। सरकार का यह बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी जिसमें सरकार के इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। 

हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है। कोर्ट में 7 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले के सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह स्पष्टीकरण राज्यसभा में दिया है। उन्होंने कहा, किसी के नाम  बदलने में उसकी पहचान में भी बदलाव शामिल होता है। ऐसे में नाम के गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए स्क्रूटनी जरूरी है। इसलिए नाम बदलवाने की प्रक्रिया में पति से एनओसी लेना जरूरी किया गया है। 

दरअसल सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर किसी महिला को अपना उपनाम वापस लेना है तो पति से अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक यह एक कानूनी प्रक्रिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में महिला द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि यह अधिसूचना भेदभावपूर्ण और मनमानी है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 

इस याचिका में कहा गया था कि महिला अपना तलाक से पहले वाला नाम रखना चाहती है हालांकि सरकार की इस अधिसूचना की वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि नाम बदलवाने के लिए पति से एनओसी और तलाक की कॉपी को जरूरी बताया गया है। दरअसल दिल्ली की ही रहने वाली एक 40 साल की ममहिला ने 2014 में अपने पति का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाया था। 2019 में उसने फिर से बदलाव किया और नाम के साथ अपना और पति दोनों का सरनेम जोड़ दिया। पिछले साल अगस्त में महिला ने तलाक की याचिका दायर की थी। फिलहाल तलाक की प्रक्रिया चल रही है। महिला शैक्षणिक और आर्थिक उद्देश्य से पहले वाला सरनेम ही रखा चाहती है। हालांकि सरकार की अधिसूचना की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं। 
 

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

ऐप पर पढ़ें