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हत्या के दोषी राम रहीम को कहां सुनाई जाए सजा, कल सीबीआई कोर्ट करेगा तय

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व उसके तीन अन्य सहयोगियों को कहां सजा सुनाई जाए, इसका फैसला बुधवार को सीबीआई कोर्ट करेगा। हरियाणा सरकार ने सभी दोषियों को सजा सुनाए जाने के लिए अदालत में पेश...

हत्या के दोषी राम रहीम को कहां सुनाई जाए सजा, कल सीबीआई कोर्ट करेगा तय
जींद। हमारे संवाददाताTue, 15 Jan 2019 10:24 PM
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व उसके तीन अन्य सहयोगियों को कहां सजा सुनाई जाए, इसका फैसला बुधवार को सीबीआई कोर्ट करेगा। हरियाणा सरकार ने सभी दोषियों को सजा सुनाए जाने के लिए अदालत में पेश किए जाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। 

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बीती 11 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह व कृष्ण लाल को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। अब 17 जनवरी को अदालत द्वारा सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। नियमानुसार जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो न्यायाधीश व अपराधी आमने-सामने होने चाहिए। दूसरी तरफ अतीत की घटनाओं से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने सभी दोषियों को अदालत में पेश करने से हाथ पीछे खींच लिया है। इस मामले में सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। 

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने प्रकाशित किया था राम रहीम का घिनौना सच

इसके चलते बुधवार को पंचकूला जिला अटार्नी ने सीबीआई कोर्ट में एक याचिका दायर करके सभी अपराधियों को रोहतक की सुनारियां जेल में सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई है। जिला अटार्नी ने अपनी याचिका में सरकार की तरफ से कहा है कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा के घातक परिणाम सामने आ चुके हैं। इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं। 

हनीप्रीत को परिवार से बात करने की इजाजत

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली बेटी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जेल में मोबाइल कॉलिंग की सुविधा दी है। हनीप्रीत ने इसके लिए याचिका दायर की थी। 

अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे रोज पांच मिनट मोबाइल से अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए ‘प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम’ शुरू किया गया है। इसके जरिए कैदी अपने परिजनों से पांच मिनट तक रोजाना फोन पर बातचीत कर सकते हैं। इसी आधार पर हनीप्रीत ने पंचकूला एडिशनल जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की नकारात्मक रिपोर्ट होने की वजह से इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद हनीप्रीत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

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