Waqf Board: वक्फ बोर्ड में इन बदलावों की तैयारी में सरकार, बनाना होगा महिलाओं को भी सदस्य
कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों में न्यायिक जांच शामिल होगी। साथ ही संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी प्रावधान होगा।
Waqf Board: सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्द ही वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाया जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव के तहत महिलाओं को भी हर इकाई का सदस्य बनाना शामिल किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को ही कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगाई है। वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में संसद में लाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और 1995 में नया वक्फ एक्ट आया। इससे वक्फ बोर्ड्स को और ज्यादा ताकतें मिल गईं थीं।
महिलाएं भी बोर्ड में शामिल
कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों में न्यायिक जांच शामिल होगी। इसके अलावा संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी प्रावधान होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हर वक्फ बोर्ड के सदस्यों में दो महिलाओं को शामिल करना जरूरी किया जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार कानून को नया नाम देने की तैयारी कर रही है, जिसका अर्थ 'उम्मीद' से मिलता जुलता होगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लगी संशोधनों पर मुहर में वक्फ की संपत्तियों से आए राजस्व और उसे खर्च करने की जानकारी ऑनलाइन किए जाने की बाद भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इससे 'गरीब, बच्चों और महिलाओं' को फायदा होगा। वक्फ संपत्ति से होने वाली सारी कमाई सिर्फ दान में खर्च की जानी है।
सूत्रों ने अखबार को बताया है कि सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें साफ होगा कि कैसे वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होगा, ताकि राजस्व को सिर्फ गरीब मुसलमानों के कल्याण में खर्च किया जा सके।
वक्फ के पास ही रहेगी संपत्तियां
रिपोर्ट के मुताबिक, इन बातों को खारिज करते हुए कि सरकार कानून लाकर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, सूत्रों ने बताया है कि प्रस्तावित संशोधन सुनिश्चित करेंगे कि वंचित वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हो और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल हो।
अखबार से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि संपत्तियां वक्फ बोर्ड्स के पास ही रहेंगी और इनकी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही इन स्थानों का ऑडिट होगा। खास बात है कि देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनकी संपत्तियां 8 लाख एकड़ से ज्यादा में फैली हुईं हैं। संपत्ति के मामले मेंवक्फ रेलवे और सेना के बाद तीसरे स्थान पर आता है।
सूत्रों ने अखबार को बताया, 'वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख एकड़ अचल संपत्तियां होने के बाद भी राजस्व सिर्फ 200 करोड़ रुपये के आसपास है। इन बोर्ड्स पर करीब 200 लोगों का नियंत्रण है। ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि इसमें महिलाओं और बुद्धिजीवियों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कई सालों तक बोर्ड्स की तरफ से ताकत का दुरुपयोग करने के कई आरोप यह बताते हैं कि कानून में संशोधन करना कितना जरूरी है और हम इसमें सुधार करने में काफी देरी कर चुके हैं।'
हालांकि, अब तक सरकार ने तय नहीं किया है कि संशोधन विधेयक को संसद में कब पेश किया जाएगा।