वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामलाः मिशेल के खिलाफ तिहाड़ जेल की याचिका खारिज
अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को विदेश में परिजनों को फोन करने के लिए दिए समय में कमी नहीं होगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस समय सीमा...
अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को विदेश में परिजनों को फोन करने के लिए दिए समय में कमी नहीं होगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस समय सीमा को कम करने के अनुरोध वाली तिहाड़ केंद्रीय जेल की याचिका को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए एक सप्ताह में 15 मिनट का समय दिया था। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को दी गई राहत में कटौती करने का कोई आधार नहीं है। जेल अधीक्षक ने कोर्ट से यह समय सीमा कम करने का अनुरोध किया था।
दुबई से प्रत्यर्पित मिशेल को पिछले वर्ष 22 दिसम्बर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने इससे पूर्व ईडी की हिरासत में रहने के दौरान मिशेल पर अपने वकीलों के साथ बैठक करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मिशेल को 05 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
2014 के आम चुनाव में EVM हैकिंग का दावा, चुनाव आयोग ने किया खारिज