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खतरनाक ड्राइविंग व लालबत्ती तोड़ने पर वाहन की बीमा राशि बढ़ जाएगी

खतरनाक ड्रार्इंवग व लालबत्ती तोड़ने पर आपके वाहन की बीमा राशि बढ़ जाएगी। यही नहीं, हर साल अगर आपने कंपनी से कोई क्लेम नहीं लिया है, तो अगले साल मिलने वाला बोनस (बीमा राशि में छूट) भी नहीं मिलेगा।...

खतरनाक ड्राइविंग व लालबत्ती तोड़ने पर वाहन की बीमा राशि बढ़ जाएगी
नई दिल्ली, बृजेश सिंहFri, 21 Sep 2018 07:44 AM
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खतरनाक ड्रार्इंवग व लालबत्ती तोड़ने पर आपके वाहन की बीमा राशि बढ़ जाएगी। यही नहीं, हर साल अगर आपने कंपनी से कोई क्लेम नहीं लिया है, तो अगले साल मिलने वाला बोनस (बीमा राशि में छूट) भी नहीं मिलेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने बार-बार सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के मकसद से यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रस्ताव में चालान को उस वाहन के इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। ताकि, खतरनाक ड्रार्इंवग करने वालों, लालबत्ती जंप कर हादसों को दावत देने वालों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने बताया कि अभी इन दोनों ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों सिर्फ डीएल सीज किया जाता है। अगर चालक दोबारा पकड़ा जाता है तो न्यूनतम छह माह के लिए उसका डीएल निलंबित किया जाता है। इसलिए अब हमने डीएल जब्त करने के साथ ही, वाहन की बीमा राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने बताया कि चालान होने से वाहन की बीमा राशि बढ़ जाएगी। साथ ही, नो क्लेम के तहत मिलने वाला बोनस भी खत्म हो जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, हम अगले सप्ताह ही यह प्रस्ताव मंत्रालय को भेजेंगे। वित्तीय मामला होने की वजह से वित्त मंत्रालय से भी इसकी मंजूरी लेनी होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक, राजधानी में हर साल 2 लाख से अधिक चालान खतरनाक ड्रार्इंवग के होते हैं। साथ ही, 90 हजार से अधिक चालान लालबत्ती जंप करने और 86 हजार से अधिक चालान ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रैफिक पुलिस करती है।

‘नियम तोड़ने पर चालक के साथ मालिक भी जिम्मेदार’
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालक के साथ वाहन मालिक भी जिम्मेदार है। साकेत अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यावसायिक वाहन मालिक अजयराज व चालक रविन्द्र पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने रविन्द्र को महिपालपुर रोड से 2 फरवरी 2016 को उस समय पकड़ा था जब वह प्रतिबंधित समय में व्यावसायिक वाहन को लेकर दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चालक पर जुर्माना किया था। रविन्द्र ने इस जुर्माने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चालक की दलील को खारिज कर दिया। साथ ही, वाहन मालिक पर भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का भार डाला है।

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