इंकैबकर्मियों को कोर्ट के फैसले पर मिलेगा पीएफ
इंकैब इंडस्ट्रीज के पुनरुद्धार के लिए वेदांता समूह ने एनसीएलटी के आदेश के तहत कार्य शुरू कर दिया है। कर्मचारी अपने पीएफ दावों को लेकर चिंतित हैं, जिसमें पीएफ विभाग ने एनसीएलएटी में अपील दायर की है। एनसीएलटी कोलकाता ने 164 करोड़ के दावों को खारिज किया है। वेदांता समूह एनसीएलएटी के फैसले का इंतजार कर रही है।

इंकैब इंडस्ट्रीज के पुनरुद्धार के लिए वेदांता समूह एनसीएलटी के आदेश के तहत काम शुरू कर दिया है। इस आदेश के तहत रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने कर्मचारियों को उनके दावों का भुगतान भी करने लगा है। अब कर्मचारियों को पीएफ (भविष्य निधि) को लेकर आशंका है। पीएफ के दावों को लेकर पीएफ विभाग ने एनसीएलएटी दिल्ली में अपील दायर किया है। हालांकि एनसीएलटी कोलकाता ने पीएफ मद में 164 करोड़ के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस राशि का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। एनसीएलटी के फैसले को पीएफ विभाग जमशेदपुर की ओर से एनसीएलएटी नई दिल्ली में अपील दायर किया गया है।
एनसीएलएटी में अंकेक्षित बैलेंस शीट जमा किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2011 तक का कंपनी के पास अंकेक्षित बैलेस शीट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, वेदांता समूह ने पीएफ मामले में एनसीएलएटी के फैसले का इंतजार कर रही है। कंपनी एनसीएलएटी के फैसले को मानेगी। एनसीएलएटी के फैसले में पीएफ की जो राशि तय की जाएगी। उस राशि का भुगतान वेदांता समूह करने को तैयार है।


