नाबालिग से गैंगरेप में 5 लोगों को उम्रकैद
वडोदरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2024 में नवरात्रि की रात नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इसे 'सबसे घिनौना कृत्य' बताया और पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म को गंभीर मामला बताते हुए इसे हल्के में नहीं लेने की बात कही।

वडोदरा, एजेंसी। विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को 2024 में वडोदरा शहर में नवरात्रि की रात नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को ‘सबसे घिनौना कृत्य’ बताया। विशेष लोक अभियोजक नयन सुखदवाला ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एम. पवार ने पांचों दोषियों में से हर एक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।सुखदवाला के अनुसार, अदालत ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और किसी महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म एक बेहद गंभीर मामला है।
अदालत ने इसे बहुत ही घिनौनी घटना बताया।अदालत ने टिप्पणी की कि देवी अंबा को समर्पित नवरात्रि जैसे पर्व के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पेश किए गए साक्ष्य पुख्ता थे और संदेह से परे साबित होते हैं।


