प्रशिक्षण न लेने वाले एजेंटों के प्रति रेरा सख्त
ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट सेक्टर

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंट के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर रखा है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में एजेंट प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं। इस पर रेरा ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र हासिल नहीं करने पर वेबसाइट पर उनके नाम के आगे अप्रशिक्षित लिख दिया जाएगा। रेरा की ओर से कहा गया है कि प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया तो फिर वेबसाइट पर उनके नाम के आगे अप्रशिक्षित लिख दिया जाएगा। वहीं खरीदारों और बिल्डरों को भी ऐसे एजेंटों से दूर रहने को कहा गया है। यूपी रेरा में इस समय 7320 एजेंट (प्रतिनिधि) पंजीकृत हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा एजेंट रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे एजेंट हैं, जिनको यूपी रेरा के नियमों की जानकारी तक नहीं है। फ्लैट खरीदारों को गुमराह करने का काम करते हैं। इस पर यूपी रेरा ने सभी एजेंट के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एजेंट को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब तक करीब 40 सत्र को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी हजारों एजेंट ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस पर यूपी रेरा ने सख्ती के साथ आखिरी चेतावनी जारी की है.
अप्रशिक्षित एजेंटों की चेतावनी
अधिकारियों का कहना है कि अप्रशिक्षित एजेंट खरीदारों को अधूरी जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। नियमों की जानकारी नहीं होने पर एजेंट खरीदारों के साथ गलत करार कर रहे हैं। यूपी रेरा खरीदारों को जागरूक करेगा, ताकि अप्रशिक्षित एजेंट के माध्यम से निवेश करने से रोका जा सके.
प्रशिक्षण की आवश्यकता
रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंट को प्रशिक्षण लेना जरूरी है। यूपी रेरा में पहले से पंजीकृत एजेंट को भी चेतावनी जारी की है। प्रशिक्षण नहीं लेने पर वेबसाइट पर उनके आगे अप्रशिक्षित लिखा जाएगा। खरीदारों को भी इनसे सतर्क रहना होगा.
महेंद्र वर्मा, सचिव, यूपी रेरा
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