अवैध शस्त्र के आरोपी को 3 वर्ष की सजा और जुर्माना
हिन्दुस्तान, संभल
चन्दौसी संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत संभल पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और अभियोज

उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विंक्शन के तहत संभल पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सीजेएम संभल ने अवैध शस्त्र मामले के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली चन्दौसी में मुकदमा अपराध संख्या 387/2008, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मोहन पुत्र हप्पू प्रजापति निवासी शिवपुरी कालोनी के खिलाफ मामला दर्ज था। पुलिस द्वारा की गई विवेचना और पीओ प्रदीक कुमार की दमदार पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।


