11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल की सजा
-बागंरमऊ क्षेत्र की घटना, 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया -अर्थदंड की अदायगी न

उन्नाव। संवाददाता11 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को छह साल बाद न्याय मिला।अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई ने बताया कि बांगरमऊ क्षेत्र की 11 वर्षीय किशोरी के साथ घूरा टोला कस्बा निवासी मोबीन पुत्र बाबू शाह ने 28 अक्तूबर 2019 को दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत परिवार की महिला ने 30 अक्तूबर को बांगरमऊ कोतवाली में दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल और बयान के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर पांच नवंबर को जेल भेजा।
विवेचक निरीक्षक श्याम कुमार पाल ने चार फरवरी 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे-12 पाक्सो एक्ट में चली। दौरान मुकदमा ठोस साक्ष्य और गवाही के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। मोबीन पुत्र बाबू शाह को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को सजा दिलाने में पैरोकार हेड कांस्टेबल प्रभा शंकर, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनेश चंद्र व विमला कुशवाहा का अहम योगदान रहा।


