Etah News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा

हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: 15 दिसंबर 2019 को थाना अवागढ़ में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर, दो आरोपियों को जानलेवा हमले के मामले में दोषी ठहराया गया। दोनों को पांच-पांच साल की सजा और 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह मामला पत्नी के साथ विवाद के दौरान जान से मारने की धमकी देने से संबंधित है।

Etah News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा

Etah News: जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। 15 दिसंबर 2019 को थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया था कि 14 दिसंबर को पत्नी के साथ गाली-गलौज एवं पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर की और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद न्यायालय एडीजे प्रथम ने आरोपी अवधेश कुमार पुत्र श्रीराम, बृजेश कुमार पुत्र श्रीराम निवासी नगला सेवा थाना निधौली कलां को दोषी माना।

दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही 15000-15000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया गया है।

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