दुर्घटना में पैर कटने पर ट्रक ड्राइवर को मिला 21.71 लाख का मुआवजा

हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
Follow us on Google News
share

फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले ट्रक चालक राजेश कुमार को इंसाफ मिल गया। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ने 21 लाख 71 हजार 594 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया। यह राशि चालक के परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।

दुर्घटना में पैर कटने पर ट्रक ड्राइवर को मिला 21.71 लाख का मुआवजा

फिरोजाबाद। सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले ट्रक चालक को आखिर इंसाफ मिल गया। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त ने वाहन चालक के हक में अपना फैसला सुना दिया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वाहन चालक के मामले की सुनवाई न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त यशवंत कुमार द्वारा की गई। उन्होंने वादी वाहन चालक के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने अपने फैसले में प्रतिवादी बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 21 लाख 71 thousand, 594 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित वाहन चालक को देने का आदेश पारित कर दिया।

बीमा कंपनी ने चालक को किया भुगतान

बताते चलें कि फिरोजाबाद जनपद के थाना एका तहसील जसराना के अंतर्गत सिकंदरपुर पाढ़म निवासी राजेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह ट्रक पर चालक के रूप में नियोजित था। ड्यूटी पर कार्य करने के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क दुर्घटना में वाहन चालक राजेश कुमार को अपना एक पैर गंवाना पड़ गया था। इसके बाद वह किसी वाहन की ड्राइविंग करने योग्य नहीं रहा था। उपचार के बाद ठीक होने पर उसने कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपना वाद दायर कर दिया था। इसी मामले में सहायक श्रम आयुक्त ने पीड़ित चालक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

भरण पोषण में सहायता

बीमा कंपनी द्वारा आदेशित धनराशि सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कर दी गई। विशेष सहायक श्रम आयुक्त द्वारा पीड़ित वाहन चालक को उपलब्ध कराया।

प्रतिवादी वाहन चालक को क्षतिपूर्ति के रूप में 21 लाख 71 हजार 594 रुपए का भुगतान करा दिया है। उपरोक्त मुआवजा राशि मिलने पर पीड़ित वाहन चालक अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकेगा। उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

---यशवंत कुमार, सहायक श्रम आयुक्त

प्रश्नोत्तर

✦किस वाहन चालक को इंसाफ मिला?−
फिरोजाबाद के ट्रक चालक राजेश कुमार को इंसाफ मिला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Navratri 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia Newsदुर्घटना में पैर कटने पर ट्रक ड्राइवर को मिला 21.71 लाख का मुआवजा