दुर्घटना में पैर कटने पर ट्रक ड्राइवर को मिला 21.71 लाख का मुआवजा
फिरोजाबाद में सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले ट्रक चालक राजेश कुमार को इंसाफ मिल गया। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ने 21 लाख 71 हजार 594 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया। यह राशि चालक के परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।

फिरोजाबाद। सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले ट्रक चालक को आखिर इंसाफ मिल गया। कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त ने वाहन चालक के हक में अपना फैसला सुना दिया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए वाहन चालक के मामले की सुनवाई न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त यशवंत कुमार द्वारा की गई। उन्होंने वादी वाहन चालक के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने अपने फैसले में प्रतिवादी बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 21 लाख 71 thousand, 594 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित वाहन चालक को देने का आदेश पारित कर दिया।
बीमा कंपनी ने चालक को किया भुगतान
बताते चलें कि फिरोजाबाद जनपद के थाना एका तहसील जसराना के अंतर्गत सिकंदरपुर पाढ़म निवासी राजेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह ट्रक पर चालक के रूप में नियोजित था। ड्यूटी पर कार्य करने के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क दुर्घटना में वाहन चालक राजेश कुमार को अपना एक पैर गंवाना पड़ गया था। इसके बाद वह किसी वाहन की ड्राइविंग करने योग्य नहीं रहा था। उपचार के बाद ठीक होने पर उसने कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपना वाद दायर कर दिया था। इसी मामले में सहायक श्रम आयुक्त ने पीड़ित चालक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।
भरण पोषण में सहायता
बीमा कंपनी द्वारा आदेशित धनराशि सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कर दी गई। विशेष सहायक श्रम आयुक्त द्वारा पीड़ित वाहन चालक को उपलब्ध कराया।
प्रतिवादी वाहन चालक को क्षतिपूर्ति के रूप में 21 लाख 71 हजार 594 रुपए का भुगतान करा दिया है। उपरोक्त मुआवजा राशि मिलने पर पीड़ित वाहन चालक अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकेगा। उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
---यशवंत कुमार, सहायक श्रम आयुक्त


