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मोदी सरकार ने रचा इतिहास: तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास, जानें कितने वोटों से पारित हुआ विधेयक

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों में किये सबसे अहम वादों में से एक तीन तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया है। अब सिर्फ तीन तलाक बिल पर राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।...

 मोदी सरकार ने रचा इतिहास: तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास, जानें कितने वोटों से पारित हुआ विधेयक
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीTue, 30 Jul 2019 07:05 PM
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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों में किये सबसे अहम वादों में से एक तीन तलाक बिल को राज्यसभा से पास करा लिया है। अब सिर्फ तीन तलाक बिल पर राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर जहां 99 वोट पड़े, वहीं विरोध में 84 वोट आए। इस तरह से 15 वोटों से तीन तलाक बिल को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। इस बिल को पास कराने के लिए सभापति ने डिविजन के जरिए वोटिंग प्रक्रिया का सहारा लिया। 

इससे पहले करीब 4 घंटे तक राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन तलाक विधेयक पर चर्चा हुई। विपक्ष की लागातर मांग और चर्चा पूरी होने के बाद सभापति ने सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजे जाने के लिए वोटिंग कराया। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाना वाला प्रस्ताव 100/84 से गिर गया। यानी बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के पक्ष में जहां 84 लोगों ने वोट किया, वहीं 100 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। 

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बता दें कि इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक को पेश किया। जिस पर पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर काफी बहस हुई। हालांकि, अब राष्ट्रपति इस बिल पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। बता दें कि यह बिल लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पारित होने से पहले ही जदयू एवं अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने इससे विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। 

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क्या है तीन तलाक बिल में प्रावधान:
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रानिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी 'उदघोषणा शून्य और अवैध होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।

किन-किन देशों में बैन है तीन तलाक:
इजिप्ट
पाकिस्तान
बांग्लादेश
इराक
श्रीलंका 
सीरिया
ट्यूनीशिया 
मलेशिया
इंडोनेशिया

इन देशों में भी बैन है तीन तलाक: 
इन देशों के अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, इरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई में भी ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। 
 

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