पंद्रह दिन में जमा नहीं हुआ जुर्माना तो जारी होगी आरसी
ज्ञानपुर, संवाददाता। परिवहन विभाग द्वारा बकाया जुर्माना वसूली में तेजी आई है। आरसी जारी करने की तैयारी में तीन सौ वाहन स्वामियों को पंद्रह दिन का समय दिया गया है। चार सौ वाहन स्वामियों ने जुर्माना जमा कर दिया है। जिनका जुर्माना न भरा गया, उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

ज्ञानपुर, संवाददाता। बकाया जुर्माना वसूली को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। करीब तीन सौ वाहन स्वामियों को पंद्रह दिन में आरसी जारी करने की तैयारी चल रही है। एआरटीओ राम सिंह गत माह आठ सौ वाहन स्वामियों को जुर्माना जमा कराने को नोटिस जारी किए थे। इसमें करीब चार सौ वाहन स्वामी जुर्माना जमा कर दिए हैं। सौ ऐसे बकाएदार हैं जो शीघ्र ही जमा करने का समय लिए हैं। ऐसे में शेष तीन सौ वाहन स्वामियों को हिदायत दी गई है कि पंद्रह दिन के अंदर बकाया जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस और जुर्माना स्थिति
एआरटीओ ने बताया कि गत माह आठ सौ ऐसे ट्रक स्वामियों को गत माह नोटिस जारी हुआ था। चार सौ वाहन स्वामी जमा कर दिए हैं सौ वाहन स्वामी शीघ्र जमा करने का समय लिए हैं। ऐसे में तीन सौ को हिदायत दी गई है कि पंद्रह दिन में जुर्माना जमा नहीं करते हैं उन्हें आरसी जारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। जिस ट्रक का जुर्माना जमा नहीं हुआ तो ब्लैकलिस्ट करते हुए परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। जिन ट्रक स्वामियों को नोटिस जारी हुआ है वह अलग-अलग जिला और प्रदेश से आने वाले ओवरलोड ट्रके हैं। बताया कि जुर्माना न जमा होने पर ट्रकों का पंजीयन ब्लैकलिस्ट हुआ तो कई पाबंदियां वाहनों पर लग जाता है। वाहन की ओनरशिप स्वामित्व ट्रांसफर्मर नहीं किया जा सकता। पंजीकरण का नवीनीकरण होना भी संभव नहीं होता। वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों) के परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा। जिससे उनका सड़कों पर चलना पूरी तरह अवैध हो जाता है। बीमा कंपनियां ब्लैकलिस्टेड वाहनों का बीमा रिन्यू से इनकर कर सकती हैं। यदि सड़क पर जांच में ब्लैक्स्टिटेड वाहन पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसे जब्त कर लिया जाता है। ट्रकों का ब्लैकलिस्टेड होने से बचाव के लिए ट्रक स्वामियों को तत्काल जुर्माना को जमा कराना होगा। निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं हुआ तो विभागीय स्तर से वाहनों का पंजीयन ब्लैकलिस्टेड करते हुए आरसी जारी की जाएगी।
बकाएदारों की गतिविधियां
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कार्यालय में दस्तक देने लगे हैं बकाएदार
ज्ञानपुर। आरटीओ विभाग द्वारा जुर्माना जमा करने की नोटिस मिलते ही बकाएदार उप संभागीय कार्यालय में दस्तक देने लगे हैं। तमाम ऐसे ट्रक स्वामी आ रहे हैं जो संबंधित काउंटर पर पहुंचकर कितना बकाया है कितना जमा करने से राहत मिल जाएगी इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बकाएदार ट्रक स्वामी विभागीय अधिकारियों को भरोसा दे रहे हैं कि शीघ्र ही बकाया जुर्माना की अदायगी कर देंगे। आरटीओ विभाग द्वारा नोटिस मिलते ही जुर्माना बकाएदारों की बेचैनी बढ़ने लगी है।
ओवरलोडिंग चालान की स्थिति
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ओवरलोडिंग में ज्यादा होता है चालान
ज्ञानपुर। बड़े वाहन ट्रक, ट्रेलर और डंफर का ज्यादातर चालान ओवरलोडिंग में होता है। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि जुर्माना स्टेटस की जानकारी के लिए ट्रक स्वामी विभागीय कार्यालय स्थित काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। जुर्माना जमा होने के कुछ ही घंटों व दिनों में सिस्टम से ब्लैकलिस्ट का स्टेटस हट जाता है। ट्रकों का अक्सर ओवरलोडिंग, नो इंट्री उलंघन या गति सीमा पार करने के कारण चालान होता है। ट्रकों का पंजीयन ब्लैकलिस्टेड होने से बचाव के लिए स्वामी तय सीमा के अंदर जुर्माना को जमा जरूर कराएं।


