नाबालिग हाथों में वाहन की चाबी नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए
शंकर भूषण शरण इंटर कॉलेज में यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। मुख्य आरक्षी सोनू अहलावत ने कहा कि 18 वर्ष से पहले वाहन चलाना कानूनन अनुपयुक्त है। विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग करने और मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी गई।

शहर के शंकर भूषण शरण इंटर कॉलेज में शुक्रवार को यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों और यातायात नियमों के पालन के महत्व की जानकारी दी गई। मुख्य आरक्षी सोनू अहलावत ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले मोटर वाहन चलाना कानूनन उचित नहीं है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्रवाई, जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। कम उम्र में वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है और इससे दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।
विद्यार्थियों को हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से दूरी रखने और यातायात संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की गई।


