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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को फैसला दिया कि गंभीर किस्म के अपराधों में आरोपित किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव लड़ रहे ऐसे नेताओं को खुद...
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को फैसला दिया कि गंभीर किस्म के अपराधों में आरोपित किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव लड़ रहे ऐसे नेताओं को खुद पर लगे आरोपों की मोटे अक्षरों में जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को वेबसाइट व मीडिया के माध्यम से उम्मीदवारों पर लगे आरोपों के बारे में तीन बार बताना होगा।
उधर, ‘आधार’ कार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। पांच जजों की संविधान पीठ तय करेगी कि ‘आधार’ निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। फैसला आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि आधार जरूरी होगा या नहीं।
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