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मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और अजय रहिकर को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है। इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427,...
मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और अजय रहिकर को मकोका और UAPA से मुक्त कर दिया गया है। इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, और 152 A के तहत मुकदमा चलेगा। हालांकि इन आरोपियों पर अनलॉफुल एक्टीपिटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) की धारा 18 के तहत भी केस चलेगा सभी आरोपी अभी बेल पर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। कोर्ट ने इसके अलावा श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया।
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