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संभल कर! आज से बदल जाएंगे यातायात, बीमा और टैक्स के ये नियम, खास बातें

आज रविवार (एक सितंबर) से कई नियम बदल जाएंगे। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद आपको यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। ई-वॉलेट के लिए केवाईसी भी कराना...

संभल कर! आज से बदल जाएंगे यातायात, बीमा और टैक्स के ये नियम, खास बातें
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSun, 01 Sep 2019 09:11 AM
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आज रविवार (एक सितंबर) से कई नियम बदल जाएंगे। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद आपको यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। ई-वॉलेट के लिए केवाईसी भी कराना जरूरी है, नहीं तो आपका वॉलेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ और बदलाव हैं, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। एक नज़र... 

यातायात नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा
एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा।

सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना 

उल्लंघन                                     पहले         अब 
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर      1,000       5,000 
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर               100         1,000 
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग                  1,000       2,000 
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात     1,000       5,000 
ड्रंकन ड्राइविंग                               500       10,000 छह माह जेल (पहली बार)  15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर             500       10,000 
दुपहिया पर ओवरलोडिंग                    100       2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)

आयकर रिटर्न आज दाखिल करें
31 अगस्त के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी करयोग्य आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे।

ई-वॉलेट की केवाईसी जरूर करा लें
31 अगस्त तक केवाईसी पूरा न कर पाने की स्थिति में आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट एक सितंबर से बंद हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है। 

ऑनलाइन रेल टिकट महंगा
20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 
40 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा एसी श्रेणी के ई-टिकट पर
10 रुपये सर्विस चार्ज भीम एप से भुगतान पर स्लीपर के लिए
20 रुपये सर्विस चार्ज होगा एसी के लिए भीम एप से भुगतान पर

रेपो दरों से जोड़े जाएंगे सभी कर्ज 
स्टेट बैंक समेत कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे ग्राहकों को कम ब्याज देना होगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम , ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी।

टैक्स मामले फटाफट निपटेंगे
पुराने टैक्स मामले निपटाने को नई योजना आई है। एक सितंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी। ब्याज और जुर्माना से छूट मिलेगी। 50 लाख तक कर पर 70%, 50 लाख से ज्यादा पर 50% छूट होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान 
अधिकतम 15 दिन में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। 

वाहन बीमा में बेहतर विकल्प
इंश्योरेंस कंपनियां अब भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं, तोडफोड़, दंगे से वाहनों में होने वाले नुकसान के लिए बीमा देंगी। 

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