रक्षा परीक्षा के केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
रांची में 13 सितंबर को आयोजित होने वाली UPSC सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होगी, जिसमें भीड़ इकट्ठा करने और अस्त्र-शस्त्र लाने की अनुमति नहीं होगी।

रांची, वरीय संवाददाता। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 13 सितंबर को आयोजित सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (द्वितीय) तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा द्वितीय-2026 को लेकर रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा 13 सितंबर की सुबह सात से रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल और किसी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी।
लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी इसके दायरे से बाहर होंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास बैठक या आमसभा आयोजित करने की भी अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन के अनुसार परीक्षा के सफल संचालन के लिए दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में परीक्षा के लिए सेंट्रल एकेडमी बरियातू, संत अलोइस हाई स्कूल, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, गोस्सनर हाई स्कूल, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, संत पॉल कॉलेज, डोरंडा कॉलेज समेत 21 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें गोस्सनर कॉलेज, डीएवी पब्लिक स्कूल गांधी नगर, विवेकानंद विद्या मंदिर धुर्वा और अन्य केंद्रों के सब सेंटर भी शामिल हैं।


