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दिल्ली: स्कूल से तीन PAK बच्चों के काटे नाम, HC ने मांगा जवाब

दिल्ली के सरकारी स्कूल में तीन पाकिस्तानी बच्चों को पहले दाखिला देने और बाद में उनके नाम काट दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय में पाकिस्तानी नागरिक ने...

दिल्ली: स्कूल से तीन PAK बच्चों के काटे नाम, HC ने मांगा जवाब
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाताSat, 12 Oct 2019 03:36 AM
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दिल्ली के सरकारी स्कूल में तीन पाकिस्तानी बच्चों को पहले दाखिला देने और बाद में उनके नाम काट दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय में पाकिस्तानी नागरिक ने याचिका दाखिल कर अपनी दो बेटी और एक बेटे का दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग की है।

जस्टिस राजीव शकधर ने इस मामले में सरकार के शिक्षा निदेशालय और स्कूल को नोटिस जारी 17 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा है। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक गुलशेर की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। न्यायालय में दाखिल याचिका में गुलशेर की ओर से तीनों बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने को मनमाना और अनुचित बताया गया है।

उम्र सीमा खत्म करने की मांग : इसी साल मई में पाकिस्तान से परिवार सहित भारत आए गुलशेर ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में दाखिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा तय किए जाने के लिए वर्ष 2016 में जारी सर्कुलर को रद्द करने की मांग की है। दरअसल, इसी नियम के चलते उनके तीनों बच्चों का नाम दिल्ली के सरकारी स्कूल से काटे गए हैं।

यह है मामला : याचिका में कहा है कि सरकारी स्कूल में तीनों बच्चों को पांच जुलाई को नौवीं कक्षा में दाखिला दे दिया गया और बच्चों ने आठ जुलाई से कक्षा में जाना भी शुरू कर दिया। लेकिन, 14 सितंबर को स्कूल ने बच्चों का दाखिला रद्द करते हुए उन्हें कक्षा से निकाल दिया।

छतरपुर में दाखिला दिलाने की गुहार : याचिका में कहा गया है कि गुलशेर बच्चों के लिए किताब, कॉपी व ड्रेस भी खरीद चुके हैं। लेकिन, स्कूल ने तीनों बच्चों का तय सीमा से अधिक उम्र होने का हवाला देकर उनका दाखिला रद्द कर दिया है। याचिका में सरकार को तीनों बच्चों को छतरपुर इलाके के भाटी माइंस स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला देने का आदेश देने की मांग की गई है।

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