हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सुनाई सजाअपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सुनाई सजाअपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सुनाई सजाअपर सत्र न्यायाधीश

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास सीतामढ़ी। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम अजहर आलम की अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में मो. इस्लाम, मो. आबिद और मो. लतीफ शामिल हैं। तीनों रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के थुम्मा मजौलिया टोला के निवासी बताए गए हैं। मामले में वर्ष 2018 में रून्नीसैदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया।

इसके बाद न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 15 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।

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