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SC का आदेश: एक सितंबर से अनिवार्य हो जाएगा कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

पहली सितंबर से बिकनेवाली कारों के लिए तीन वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य हो जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जस्टिस एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने टू व्हीलर्स...

SC का आदेश: एक सितंबर से अनिवार्य हो जाएगा कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली।Sat, 21 Jul 2018 10:47 AM
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पहली सितंबर से बिकनेवाली कारों के लिए तीन वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य हो जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जस्टिस एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने टू व्हीलर्स मालिकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पांच वर्षों के लिए अनिवार्य कर दिया है।
 

ऐसी उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद सड़क हादसा पीड़ितों को इंश्योरेंस फर्म से मिलनेवाले मुआवजे में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, पीठ ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वह जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इंश्योरेंस (जीआईसी) प्रोडक्ट को पाते ही उसे जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दें।
    
पीठ का यह आदेश सड़क सुरक्षा को लेकर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कोर्ट की तरफ गठित पैनल की सिफारिश के बाद आया है। इसमें लंबे समय तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का सुझाव दिया गया है।जीआईसी ने पॉलिसी बनाने के लिए आठ महीने का वक्त मांगा था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि पैनल की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया गया है अत्यंत चिंता का विषय है।  

बेंच की तरफ से सड़क सुरक्षा पर दायर एक याचिका की सुनवाई की जा रही है। जस्टिस राधा कृष्णन समिति सड़क हादसों की रोकथाम और उसे बेहतर बनाए जाने के उपायों पर गठित की गई थी। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहन खरीदते समय लंबे समय तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि गाड़ी मालिक की तरफ से पॉलिसी रिन्यू नहीं कराने पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इसके चलते खामियाजा ना भुगतना पड़े।
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