बकरीद पर घरों में कुर्बानी पर रोक संबंधी आदेश को बरकरार रखा गया
बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निजी फ्लैट या घरों के अंदर इस बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटियों में इस तरह की...
बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निजी फ्लैट या घरों के अंदर इस बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटियों में इस तरह की कुर्बानी के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे।
इस मामले में यहां के निवासियों और कुछ निजी संगठनों के एक समूह ने गुरुवार को अदालत का रुख किया और कम से कम इस साल के लिए हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों में कुर्बानी करने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को अदालत से आग्रह किया कि एक किलोमीटर वाले निर्देश को हटा दिया जाए क्योंकि मौजूदा सामुदायिक स्थलों में से अधिकांश कुर्बानी के लिए अपर्याप्त हैं। पीठ ने हालांकि, यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में हस्तक्षेप करने वाली किसी भी चीज की अनुमति नहीं दे सकता है। यह कहा गया कि मुंबई दुनिया का एकमात्र शहर नहीं है, जहां बकरीद के लिए कुर्बानी दी जानी है।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की खंडपीठ ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को बकरीद के पर्व पर आवासीय फ्लैटों के अंदर पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति देने पर रोक लगा दी थी।