हाईकोर्ट ने एचवाईडीईएए आयुक्त को बदलने का आदेश दिया
By Newswrap
हिन्दुस्तान, नई दिल्लीतेलंगाना हाईकोर्ट ने एचवाईडीआरएए आयुक्त ए.वी. रंगनाथ को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने उनकी माफी को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को सर्वोत्तम विकल्प खोजने का निर्देश दिया। यह आदेश एक निजी कंपनी द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं के तहत दिया गया है, जिसमें अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया था।

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए) आयुक्त ए.वी. रंगनाथ को हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अवमानना के मामले में उनके द्वारा मांगी गई माफी को खारिज कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द संबंधित अधिकारी का उपयुक्त विकल्प खोजें। न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांती ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अदालत की राय है कि एचवाईडीआरएए आयुक्त को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। अदालत उस हलफनामे पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एचवाईडीआरएए आयुक्त ने माफी मांगी थी। यह हलफनामा एक निजी कंपनी की ओर से उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं के सिलसिले में सोमवार को दाखिल किया गया था, जिसमें अदालत के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
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