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हैदराबाद कांड: हाई कोर्ट का आदेश- चारों आरोपियों के शवों का दोबारा किया जाए पोस्टमार्टम

तेलंगाना एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है। इन चारों आरोपियों की मौत छह...

Ashutosh Ray लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीSat, 21 Dec 2019 02:27 PM
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तेलंगाना एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है। इन चारों आरोपियों की मौत छह दिसंबर को कथित मुठभेड़ में हुई थी। मुठभेड़ के बाद से चारों आरोपियों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार चारों शवों को अभी तक शवगृह में संरक्षित रखा गया है।

छह दिसंबर को एनकाउंटर के बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। जहां पर  मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ कुछ महिला कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शवों से आवश्यक साक्ष्य जुटाने पर कोई आदेश पारित करने का मुद्दा उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया था। 

— ANI Digital (@ani_digital) December 21, 2019

तेलंगाना के महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार शवों का पोस्टमॉर्टम पहले ही कराया जा चुका है। इसलिए दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शनिवार को कोर्ट ने चारों शवों के फिर से पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं। बता दें कि महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और फिर उसके शव को आग लगा दी गई थी। उसका शव 28 नवंबर को हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के नीचे मिला था।

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