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तमिलनाडु में वोटर्स को रिश्वत, SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अब तक 78.12 करोड़ नकद जब्त

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में लोगों को बड़े पैमाने पर रिश्वत देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर मंगलवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव...

तमिलनाडु में वोटर्स को रिश्वत, SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अब तक 78.12 करोड़ नकद जब्त
एजेंसी,नई दिल्लीTue, 16 Apr 2019 11:04 PM
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उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में लोगों को बड़े पैमाने पर रिश्वत देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर मंगलवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता के के रमेश को याचिका की एक प्रति चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा ताकि वह जरूरी निर्देश प्राप्त कर सकें। पीठ ने कहा कि वह 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 26 मार्च को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने टीवी, अखबार और रेडियो के जरिए लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करने का अनुरोध किया था कि वोट के बदले पैसे देना और लेना दंडनीय अपराध है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की 70 सीटों के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 लोकसभा सीटों को खर्च के मामले में संवेदनशील घोषित कर चुका है। याचिका में कहा गया है कि राज्य से 78.12 करोड़ रुपये नकद जब्त हुए हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2009 में मदुरै और तिरुमंगलम में हुए उपचुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने खुल्लम-खुल्ला मतदाताओं को वोट के बदले नकद का भुगतान किया था। इसमें नकद के बदले वोट को नियंत्रण करने के लिए और प्रभावी निगरानी के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है।

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