आदिवासियों की जंगलों से बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई
उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को वन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल ना करने और आदिवासी भूमि के कथित गैरकानूनी अधिग्रहण की जांच करने के लिए एसआईटी गठित...
उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को वन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल ना करने और आदिवासी भूमि के कथित गैरकानूनी अधिग्रहण की जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश देने की अपील की गई है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने पांच मार्च को छत्तीसगढ़ स्थित तारिका तरंगिनी लारका की याचिका पर संज्ञान लिया। याचिका में केंद्र को आदिवासियों की किसी भी वन भूमि को उस क्षेत्र में रह रहे आदिवासी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित ना करने का निर्देश देने की अपील की गई है।
PM मोदी समेत कई दिग्गजों का सियासी भविष्य तय करेगा पूर्वांचल
उच्चतम न्यायालय ने 28 फरवरी को ऐसी ही लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 21 राज्यों को उन 11.8 लाख वन अवैध निवासियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिनके वन भूमि पर दावे को अधिकारियों ने खारिज कर दिए हैं।
2014 को छोड़ 30 सालों से क्षेत्रीय दलों के पास रही है सत्ता की कुंजी
वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में लारका ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में अधिकारियों ने आदिवासी भूमि का बड़ा इलाका जबरन हथिया लिया और उसे बाहरी लोगों को दे दिया और अब ये लोग इलाके से 'आदिवासियों को निकलाने' की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में देशभर में आदिवासियों की जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण की जांच करने के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भी अपील की गई है।
देश-दुनिया की हर खबर को पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप और रहें अपडेट। आम चुनाव से जुड़ी हर ख़बर के लिए क्लिक करें लोकसभा चुनाव 2019