सबरीमाला मंदिर : फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति संबंधी उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल की पीठ ने वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा से कहा कि उसने याचिकाओं को 13 नवंबर को सूचीबद्ध करने के संबंध में पहले ही आदेश पारित कर दिया है। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि मामले में नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर की गई 19 पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं जिनमें उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।
बता दें कि पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि सबरीमला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर विरोध हो रहा है। केरल सरकार ने जहां एक तरफ कोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया है तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु अब भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि भगवान अयप्पा के मंदिर में हर उम्र की महिला प्रवेश नहीं कर सकती। बीतों दिनों एक पत्रकार और कुछ महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश भी की लेकिन भक्तों के भारी विरोध के बीच वो अंदर नहीं जा पाई थीं और आधे रास्ते से ही लौट गई थीं।
Supreme Court to hear on November 13 the petitions seeking a review of the verdict that allowed entry of women of all ages in #SabarimalaTemple
— ANI (@ANI) October 23, 2018